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झारखंड के शिक्षक होंगे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त, मिड डे मील की रसोइया के जिम्मे होगी BLO ड्यूटी

झारखंड में यह पहली बार प्रयोग होगा. हालांकि, इस आदेश के बाद शिक्षकों को हर हाल में स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों में 45 घंटे का सप्ताह होगा

अब स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के साथ ही पारा शिक्षकों को भी गैर-शैक्षणिक कार्य से दूर रखा जायेगा. स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को बीएलओ की ड्यूटी पर लगाया जायेगा. इसके लिए उन्हें अलग से प्रतिनियुक्त किया जायेगा. इसके लिए पूर्वी सिंहभूम के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जुगसलाई ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को पत्र लिख कर स्कूलों में तैनात रसोइयों की शैक्षणिक योग्यता व मोबाइल नंबर के साथ विद्यालयवार सूची मांगी है.

झारखंड में यह पहली बार प्रयोग होगा. हालांकि, इस आदेश के बाद शिक्षकों को हर हाल में स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों में 45 घंटे का सप्ताह होगा. सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में 60 दिनों की अवकाश तालिका निर्धारित की गयी है. जिसमें ग्रीष्मावकाश 17 दिनों का होगा. राष्ट्रीय पर्वों का विद्यालय में आयोजन आवश्यक होगा. राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियां प्रभात फेरी में स्कूल के बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे.

सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने मांगी रसोइयों की सूची

अब सरकारी शिक्षकों के साथ ही पारा शिक्षकों को भी बीएलओ ड्यूटी से किया जायेगा मुक्त

सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को पत्र लिख कर स्कूलों में तैनात रसोइयों की शैक्षणिक योग्यता व मोबाइल नंबर के साथ सूची मांगी गयी है

क्या है कार्य अवधि का नियम

पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस

छठवीं से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस

पहली से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे

छठवीं से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे

शिक्षकों के लिए सप्ताह में 45 शिक्षण घंटे

निर्धारित अवधि में ही मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना होगा

शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस

तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी

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