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Jharkhand: आदित्यपुर के 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉ ओपी के खिलाफ दर्ज मामला हाइकोर्ट से निरस्त

आदित्यपुर के 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉ ओपी आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के बाद डॉ ओपी आनंद के खिलाफ एनडीपीएस के तहत दर्ज की गयी प्राथमिकी व निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया है.

Jamshedpur News : आदित्यपुर के 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉ ओपी आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के बाद डॉ ओपी आनंद के खिलाफ एनडीपीएस के तहत दर्ज की गयी प्राथमिकी व निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया है. अदालत ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है. दुर्भावना से ग्रसित होकर मामला दर्ज कराया गया है.

क्या कहा गया था याचिका में

याचिका में कहा गया था कि डॉ ओपी आनंद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के क्रियाकलापों के खिलाफ आवाज उठायी थी. यही वजह है कि कोरोना काल में दुर्भावना से ग्रसित होकर उन पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपरोक्त आदेश दिया. इधर, विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्री बन्ना गुप्ता निर्देश पर डॉ ओपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अस्पताल को भारी नुकसान हुआ. ऐसे में दोषी मंत्री भरपाई करें.अदालत ने कहा कि दुर्भावना से ग्रसित होकर डॉ ओपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

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