Jamshedpur News :
एडीजे-7 वैशाली श्रीवास्तव के कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी सह प्रेमी महंगीलाल बिरुली को दस साल की कैद और 3 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इससे पूर्व कोर्ट ने महिला थाना में दुष्कर्म व धोखाधड़ी के दर्ज केस में गत 12 फरवरी 2025 को दोषी करार दिया था. बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई. आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ था. कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 के तहत 10 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इसके अलावा धारा 420 के तहत दो साल सश्रम कारावास की सजा व ढाई लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की साधारण सजा काटनी पड़ेगी.पीड़िता ने वर्ष 2021 में महिला थाना में प्रेमी महंगीलाल बिरुली के विरुद्ध केस किया था. पीड़िता ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व धोखा देकर राशि हड़पने का आरोप लगाया था. कोर्ट में पीड़िता व अनुसंधान पदाधिकारी का बयान दर्ज हुआ था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है