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जमशेदपुर की महिला से दुष्कर्म के आरोपी गुरमुख सिंह मुखे की पुलिस कर रही तलाश, परिजनों से कहा सरेंडर कराएं

पुलिस ने 30 गुरमुख सिंह मुखे के परिजनों से कहा है कि 30 दिनों के अंदर सरेंडर करा दे अन्यथा पुलिस कोर्ट में कुर्की की अर्जी दाखिल करेगी. फरार गुरमुख सिंह मुखे के विरुद्ध वारंट निर्गत है.

कदमा की महिला से दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के घर गुरुवार को पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया. वह करीब एक माह से फरार चल रहा है. कदमा पुलिस डुगडुगी बजाते हुए मानगो उलीडीह बस्ती कुंवर सिंह रोड स्थित उसके आवास पहुंची. आसपास के लोगों और परिजनों को बुलाकर कहा कि गुरमुख सिंह मुखे फरार है. पुलिस को उसकी तलाश है.

उसे 30 दिनों के अंदर सरेंडर करा दे अन्यथा पुलिस कोर्ट में कुर्की की अर्जी दाखिल करेगी. फरार गुरमुख सिंह मुखे के विरुद्ध वारंट निर्गत है. दो दिसंबर को कोर्ट से इश्तेहार जारी किया गया था. कदमा की महिला ने गुरमुख सिंह मुखे पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी है.

दरअसल, कदमा की महिला ने गत 5 नवंबर को कदमा थाना में गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के एक माह गुजर गये, लेकिन पुलिस अबतक गुरमुख सिंह मुखे को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. गुरमुख सिंह मुखे को पुलिस पदाधिकारियों से करीबी होने का काफी फायदा मिलता रहा है.

गुरमुख सिंह मुखे पर हत्या समेत 13 मामले हैं दर्ज

गुरमुख सिंह मुखे पर शहर में 13 केस दर्ज हैं. इसमें हत्या, हत्या का प्रयाससमेत अन्य कई मामले शामिल हैं. इसके अलावा मानगो में हुए उपद्रव का भी आरोपी है. मानगो थाना में गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ दंगा के तीन मामले दर्ज हैं. टेल्को में गगनदीप सिंह हत्याकांड में वर्ष 2003 में गुरमुख सिंह मुखे का नाम सामने आया था. इसके अलावा आठ अगस्त वर्ष 2006 में उलीडीह में भी एक हत्या के मामले में गुरमुख सिंह मुखे आरोपी है.

टेल्को थाना में दो मई 2019 को थाना प्रभारी के कार्यालय में पुलिस पदाधिकारी के साथ नोंक झोंक और हंगामा करने की प्राथमिकी भी दर्ज है. वहीं, सीतारामडेरा में झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग के आरोप में पुलिस ने गुरमुख सिंह मुखे, अमरजीत सिंह अंबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस की जांच में फायरिंग में बतौर साजिशकर्ता दोनों का नाम सामने आया था.

मुखे प्रकरण में कब क्या

05 नवंबर: कदमा थाना में महिला ने गुरमुख सिंह मुखे पर दर्ज करायी दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार की प्राथमिकी

12 नवंबर :मुखे ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी की दाखिल

14 नवंबर : कोर्ट ने मुखे के खिलाफ जारी किया वारंट

24 नवंबर : कोर्ट ने सीजीपीसी चुनाव को लेकर 28 नवंबर तक गिरफ्तारी पर लगायी रोक

26 नवंबर : सीजीपीसी प्रधानगी के लिए पर्चा खरीदा था

29 नवंबर: कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को हटाया

02 दिसंबर: कोर्ट ने मुखे के खिलाफ जारी किया इश्तेहार

08 दिसंबर: इश्तेहार चस्पा

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