घाटशिला : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी कुंडू को 20 साल की सश्रम कारावास

Edited by KUMAR ANAND
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

घाटशिला: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में जेल में बंद आरोपी कुंडू को 20 सालों की सश्रम कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना की सजा

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एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

सुनवाई के दौरान आरोपी कुंडू घाघीडीह सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

पॉक्सो विशेष कोर्ट ने बुधवार को घाटशिला थाना में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद आरोपी कुंडू उर्फ राजेश्वर उर्फ योगेंद्र पातर को 20 साल की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. घटना जनवरी 2022 की है. घाटशिला कस्तूरबा गांधी विद्यालय जाने के दौरान आरोपी ने कक्षा आठ में पढ़ने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद नाबालिग ने आपबीती अपनी मां को बतायी थी. मां की लिखित शिकायत के आधार पर घाटशिला थाना में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में नामजद केस दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. केस की सुनवाई के दौरान अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी, डॉक्टर समेत कुल आठ लोगों की गवाही हुई. इसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ. जिसके बाद कोर्ट ने पॉक्सो 6(1) धारा के तहत आरोपी कुंडू उर्फ राजेश्वर उर्फ योगेंद्र पातर को 20 साल की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जमशेदपुर के पॉक्सो विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी कुंडू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल से जुड़ा था.

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