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नक्शा विचलन के 52 मामले अब तक सख्त कार्रवाई नहीं
दो अवैध निर्माण रोकते हुए कराया सील जमशेदपुर : शहर के नगर निकाय इलाकों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में धड़ल्ले से नक्शा का विचलन किया जा रहा है. एक माह में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में 52 नक्शा विचलन के मामले सामने आये है. लेकिन कार्रवाई के नाम पर सभी में खानापूर्ति ही की […]
दो अवैध निर्माण रोकते हुए कराया सील
जमशेदपुर : शहर के नगर निकाय इलाकों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में धड़ल्ले से नक्शा का विचलन किया जा रहा है. एक माह में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में 52 नक्शा विचलन के मामले सामने आये है. लेकिन कार्रवाई के नाम पर सभी में खानापूर्ति ही की गयी.
निकाय प्रशासन ने 17 मामलों में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया. लेकिन कई बिल्डर ने नोटिस को धता बताते हुए निर्माण जारी रखा. 15 बिल्डरों को प्रशासन ने रिमाइंडर भी भेजा. इसके अलावा शहर में चार अलग-अलग स्थानों पर नोटिस के बाद भी काम जारी रखने वाले चार बिल्डरों पर अलग-अलग थानाें में नामजद प्राथमिकी तक दर्ज करायी गयी.
लेकिन नतीजा शून्य रहा. होल्डिंग नंबर 83, न्यूरानीकुदर, कदमा में सलीम बिल्डर ने बिना नक्शा पारित कराये ही बहुमंजिली इमारत खड़ी कर ली. वहीं पीएनबी कॉलोनी, सोनारी में सरकारी अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह(सेवानिवृत्त) ने बिना नक्शा पास कराये ही भवन का निर्माण करा लिया.
क्या कहता है नियम
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत नक्शा विचलन करने पर निकाय प्रशासन जमीन मालिक, बिल्डर व प्रोमोटर को नोटिस देता है. 15 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर रिमांइडर के साथ दूसरा नोटिस दिया जाता है. एक सप्ताह तक जवाब नहीं देने पर भवन को सील करने व अन्य कार्रवाई की जाती है.
बिना नक्शा पारित कराये या अवैध निर्माण पर जमीन मालिक, बिल्डर के विरुद्ध संबंधित थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रावधान है. इसके अलावा सील करने के बाद 48 घंटे का अंतिम नोटिस दिया जाता है. इसमें जवाब नहीं देने या संतोषजनक जवाब नहीं (वैध कागजात के साथ या अनुमति पत्र के साथ जवाब नहीं देने पर) निर्माण को अवैध घोषित करते हुए तोड़ देने का प्रावधान है.
शहर में बहुमंजिली इमारतों के नक्शा विचलन, अवैध निर्माण, नोटिस के बावजूद काम जारी रखने के कई मामले सामने आये है. इन पर प्रशासन जल्द कार्रवाई शुरू करेगा. अवैध निर्माण तोड़े जायेंगे अौर कानून ऐसे लोगों से जुर्माना वसूली के साथ ही जेल भेजने की अधिकतम कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए निकाय प्रशासन की ओर से नक्शा विचलन करने, सील करने व अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी.
सूरज कुमार, एसडीओ, धालभूम, जमशेदपुर.
बिना नक्शा पास कराये बनायी बिल्डिंग, नोटिस
1. पीएनबी कॉलोनी, सोनारी, वीरेंद्र कुमार सिंह
2. होल्डिंग नंबर 83, न्यूरानीकुदर, कदमा सलीम बिल्डर.
अवैध निर्माण, नोटिस के बावजूद काम जारी
1. 256 नंबर प्लाट, काशीडीह, साकची, प्लाट मालिक पर प्राथमिकी
2. 8 बी शॉप एरिया, बिष्टुपुर, प्लाट मालिक आशापुरी पर प्राथमिकी
3. प्लाट नंबर सी-85 अमृत लाल, बी ब्लॉक सोनारी पर प्राथमिकी
4. भाटिया बस्ती, कदमा विश्वनाथ पांजा एवं अन्य पर प्राथमिकी
नक्शा विचलन पर नोटिस
1. 256 नंबर प्लाट, काशीडीह, साकची, संजू बिल्डर.
2. प्लाट नंबर सी-85 अमृत लाल, बी ब्लॉक सोनारी.
3. प्लाट नंबर सी-86 प्रमोद सिंह, बी ब्लॉक, सोनारी.
4. पीएनबी कॉलोनी, सोनारी, वीरेंद्र कुमार सिंह
5. बिष्टुपुर छगनलाल के पुराना दुकान समीप, कौशल सिंह, आस्था बिल्डर.
6. साकची मिल एरिया तीन कोनिया के समीप, कौशल सिंह, आस्था बिल्डर.
7. हो. नं. 83, न्यूरानीकुदर, कदमा सलीम बिल्डर.
8. कुंज नगर, सोनारी, चंदन मित्तल, बिल्डर.
9. उलियान, कदमा, निर्मल मित्तल, बिल्डर
10. सीतारामडेरा, एन सचदेवा, बिल्डर
11. विद्यासागर पथ, वैदेहीशरण गुप्ता व अन्य.
12. 8 बी शॉप एरिया, बिष्टुपुर, सुजीत भदानी, बिल्डर
13. भुइयांडीह, एस हुसैन बिल्डर.
14. गोलमुरी, नामदा बस्ती, गुप्ता बिल्डर.
15. भाटिया बस्ती,कदमा विश्वनाथ पांजा एवं अन्य.
16. गर्ल्स स्कूल रोड, वार्ड नंबर 10, जुगसलाई, गोरख सिंह.
17. गोशाला नाला रोड, जुगसलाई, अरूण मजूमदार.
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