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नॉन बैंकिंग कंपनी ने नहीं लौटाये 72 हजार
जमशेदपुर : जुगसलाई रामटेकरी रोड निवासी राजेश गोयल से साकची की एक नॉन बैंकिंग कंपनी ने 72 हजार रुपये की जालसाजी की. राजेश गोयल के बयान पर जुगसलाई थाने में साकची कालीमाटी रोड होटल देबोनायर कांप्लेक्स 2बी स्थित आइकोर-इ सर्विसेस लिमिटेड के एमडी तथा महताे पाड़ा रोड सात मंदिर निवासी इस्तीकार अली के खिलाफ जालसाजी […]
जमशेदपुर : जुगसलाई रामटेकरी रोड निवासी राजेश गोयल से साकची की एक नॉन बैंकिंग कंपनी ने 72 हजार रुपये की जालसाजी की. राजेश गोयल के बयान पर जुगसलाई थाने में साकची कालीमाटी रोड होटल देबोनायर कांप्लेक्स 2बी स्थित आइकोर-इ सर्विसेस लिमिटेड के एमडी तथा महताे पाड़ा रोड सात मंदिर निवासी इस्तीकार अली के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दर्ज मामले के मुताबिक इस्तीकार अली जनवरी 2013 में उनके पास आये और नॉन बैंकिंग कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक माह 6-6 हजार रुपये वर्षभर जमा करने पर उनकी जमा राशि 72 हजार की बजाय 80 हजार 280 रुपये हो जायेगी. उन्होंने वर्षभर राशि जमा की. 31 दिसंबर 2013 तक राशि जमा करने के बाद उन्होंने राशि मांगी. इस पर कंपनी के एमडी और एजेंट दोनों टाल मटोल करने लगे. बाद में उन्होंने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करायी.
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