जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जीके तिवारी ने बताया कि आजादनगर की महिला सहिस्ता प्रवीण ने अपने पति मुजफ्फर अली पर प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. मुजफ्फर ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर मामले को झालसा में मध्यस्तथा कर समझौता के लिए रेफर कर दिया. कोर्ट का आदेश था कि मध्यस्तथा के दौरान पुलिस अरेस्ट वारंट जारी नहीं करेगी न ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जायेगा.
इधर आजादनगर थाना के पी सोरेन बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए झालसा के मेडिएशन कक्ष में पहुंच गये. एसआइ आरोपी को जबरन हिरासत में लेकर जाने लगे, इसका विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने कोर्ट का आदेश को दिखाया. इस घटना को झालसा के कार्यकारी चेयरमेन जस्टिस डीएन पटेल ने गंभीरता से लिया. झालसा की शिकायत पर एसएसपी एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने एसआइ पी सोरेन को सस्पेंड कर दिया है.