22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

केयू पीआइओ पर कार्रवाई का निर्देश

50 हजार का जुर्माना सूचना आयोग ने की कार्रवाई, अगली सुनवाई कल बीएड में री-एक्जाम में डिवीजन नहीं दिये जाने का मामला जमशेदपुर: झारखंड राज्य सूचना आयोग ने केयू के जनसूचना पदाधिकारी (पीआइओ) के खिलाफ कुलपति को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पीआइओ को अपीलकर्ता को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने […]

50 हजार का जुर्माना

सूचना आयोग ने की कार्रवाई, अगली सुनवाई कल
बीएड में री-एक्जाम में डिवीजन नहीं दिये जाने का मामला
जमशेदपुर: झारखंड राज्य सूचना आयोग ने केयू के जनसूचना पदाधिकारी (पीआइओ) के खिलाफ कुलपति को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पीआइओ को अपीलकर्ता को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का निर्देश भी दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुलपति द्वारा मामले में विभागीय कार्रवाई व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आयोग राज्यपाल सह कुलाधिपति को जानकारी देने को बाध्य होगा.
सूचना आयोग में 10 मार्च को मामले की सुनवाई होनी है. इसमें विवि के जन सूचना पदाधिकारी व अपीलकर्ता को उपस्थित होने का निर्देश दिया था. क्या है मामला: बीएड में पुनर्परीक्षा में कोई श्रेणी (डिवीजन) नहीं देना व प्राप्तांक चाहे जितना भी केवल पास किया जाता है. इसके खिलाफ छात्र अमित कुमार व अन्य ने न्यायालय की शरण ली. इसी क्रम में विवि के जन सूचना पदाधिकारी सह को-ऑर्डिनेटर वोकेशनल सेल (सीवीसी) से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी. सूचना नहीं मिलने पर छात्रों ने राज्य सूचना आयोग को इसकी जानकारी दी.
इसके बाद आयोग में सुनवाई हुई. 12 अगस्त 2015 को आयोग ने फैसला सुनाते हुए सीवीसी को अपीलकर्ता (अमित कुमार) को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया. लेकिन सीवीसी द्वारा इसकी अनदेखी की गयी. उसके बाद 28 अक्तूबर 2015 को सुनवाई हुई. मामले में अंतिम सुनवाई 8 दिसंबर को हुई. इसमें भी सीवीसी उपस्थित नहीं हुए. अपीलकर्ता की अधिवक्ता गुंजन कुमारी ने उपस्थित होकर आयोग को निर्देश का अनुपालन नहीं होने की जानकारी दी. इसके बाद आयोग ने कुलपति को विभागीय कार्रवाई करते हुए अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें