घटना के बाद मानगो क्षेत्र के एमओ ने जांच की थी. इसमें राशनकार्डधारियों को कम मात्रा में खाद्यान्न देने, अधिकांश समय दुकान बंद रखने समेत अन्य गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी. एमओ ने उचित कार्रवाई की अनुशंसा रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी से की थी. अब विभाग ने 90 दिनों के निलंबन के बाद भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी दी है.
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खाद्य वितरण में गड़बड़ी का मामला, मंत्री ने किया सस्पेंड, विभाग ने चेतावनी देकर छोड़ा
जमशेदपुर: खाद्य वितरण में गड़बड़ी करते पकड़े गये मानगो के बालीगुमा (सुकना बस्ती) का जनवितरण प्रणाली दुकानदार मदनलाल पासवान को राशनिंग विभाग ने चेतावनी देकर 90 दिन बाद निलंबन मुक्त कर दिया है. हालांकि तीन माह पूर्व मंत्री सरयू राय ने उसे अॉनस्पॉट पकड़ा था. उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया था. घटना के बाद […]
जमशेदपुर: खाद्य वितरण में गड़बड़ी करते पकड़े गये मानगो के बालीगुमा (सुकना बस्ती) का जनवितरण प्रणाली दुकानदार मदनलाल पासवान को राशनिंग विभाग ने चेतावनी देकर 90 दिन बाद निलंबन मुक्त कर दिया है. हालांकि तीन माह पूर्व मंत्री सरयू राय ने उसे अॉनस्पॉट पकड़ा था. उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया था.
क्या है नियम
राशनिंग विभाग में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गये दुकानदार को निलंबित किया जाता है. इसके बाद एमओ या अन्य एजेंसी से जांच की जाती है. जांच में दोषी पाये जाने पर दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने का नियम है. हालांकि विभागीय सक्षम पदाधिकारी को किसी आरोपी दुकानदार को छोड़ने का भी अधिकार है. हालांकि दुकानदार के निलंबन की अवधि 90 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
”मानगो के जनवितरण प्रणाली दुकानदार मदनलाल पासवान को चेतावनी देकर निलंबन मुक्त किया गया है.
– बिंदेश्वरी तातमा, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर,
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