जमशेदपुर: जमशेदपुर में नयी रजिस्ट्री, पावर ऑफ एटॉर्नी के लिए नये प्रावधान तय किये गये हैं. रजिस्ट्रार ने इन प्रावधानों के तहत ही काम करने का आदेश जारी किया है.
ये हैं प्रावधान
नये प्रावधान के तहत अब पावर ऑफ एटॉर्नी के लिए यह लिखना अनिवार्य होगा कि जमीन-मकान, संपत्ति के मालिक एवं जिसे पावर ऑफ एटॉर्नी दी जा रही है, उनके बीच कोई सौदा या लेन-देन नहीं हुआ है. जिसे पावर ऑफ एटॉर्नी दी जा रही है, वह संपत्ति को बेचने, मुनाफा कमाने, किसी तरह का बदलाव करने या किसी को हस्तांतरित करने के लिए नहीं दी जा रही है. न ही वह किसी तरह का विकास कार्य कर सकता है.
यह भी लिखना होगा कि जो पैसा आयेगा वह स्वामित्व वाले के एकाउंट में ही जायेगा. जो भी देनदारी होगी वह स्वामित्व वाले व्यक्ति को ही देनी होगी. अगर किसी तरह की संपत्ति की खरीद-बिक्री होती है तो उसका पैसा संपत्ति के स्वामित्व वाले व्यक्ति के ही खाते में जमा होगा. वहीं, रजिस्ट्री के लिए भी नये प्रावधान तय किये गये हैं. इसके तहत टाइटल की जांच रजिस्ट्री ऑफिस तो नहीं करेगा, लेकिन जमीन को बेचने और खरीदने वाले को अपनी पहचान बताना अब अनिवार्य हो गया है. रजिस्ट्री में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उसका दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए.