जमशेदपुर: टाटा स्टील ने मालिकाना हक को लेकर किया गया केस वापस ले लिया है. टाटा स्टील की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका में टाटा स्टील की ओर से यह दावा किया गया था कि टाटा स्टील सेंट्रल एक्ट के तहत जमशेदपुर की जमीन को लीज पर दी गयी थी.
इस मामले में राज्य सरकार लीज का नवीकरण नहीं कर सकता है और टाटा स्टील को सबलीज करने और जमशेदपुर के विस्तार और जमशेदपुर के विकास पर स्वत: फैसला लेने का अधिकार है. इसको लेकर गुरुवार को सुनवाई की तिथि तय की गयी थी.
कोर्ट नंबर 14 चंद्रशेखर की अदालत में इसकी सुनवाई होने वाली थी. लेकिन टाटा स्टील के अधिवक्ताओं ने इस केस को वापस ले लिया, जिसके बाद इस पर सुनवाई नहीं हो पायी.
भू-अधिग्रहण कानून के तहत टाटा स्टील (उस वक्ता टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड-टिस्को) को प्रोविंसियल सरकार ने 18 गांव को अधिग्रहित करने का अधिकार दिया था. इसके तहत 15,725 एकड़ जमीन दी गयी थी. इसमें सोनारी, गम्हरियागोड़ा, उलियान, भाटिया, कदमा, खुंटाडीह, जुगसलाई, बेल्डीह, साकची, कालीमाटी, सुसुनिगड़िया, गोलमुरी, बारीडीह, बारा, नीलडीह, मोहरदा, मोराकाटी, जोजोबेड़ा शामिल है.
लीज के मामले को लेकर कोर्ट में केस दायर किया गया था. लेकिन इस केस को वापस ले लिया गया है. टाटा स्टील की इच्छा के मुताबिक, लीज के मसले को वापस लिया गया.
इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता, टाटा स्टील