जमशेदपुर: राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री और शादी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में नया संकल्प जारी किया है. इसके तहत रजिस्ट्री विभाग को भी जरूरी निर्देश दिये गये हैं. उसके मुताबिक अब संपत्ति खरीदने-बेचने वाले तथा गवाह को पहचान बताना और संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए आधार कार्ड को जरूरी बताया गया है.
चूंकि, अभी कई लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है. इस कारण वर्तमान में वैकल्पिक दस्तावेज भी लिये जाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन एक जनवरी 2014 से आधार कार्ड अनिवार्य होगा. बिना आधार कार्ड के रजिस्ट्री और शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. उक्त कार्यो के लिए आधार कार्ड नंबर को अंकित करना जरूरी होगा.
गलत जानकारी पर एफआइआर
अगर किसी का आधार कार्ड बना है और उसने कार्ड नहीं बने होने की गलत जानकारी दी तो उसे अपराध माना जायेगा. इस मामले में एफआइआर तक संभव है. यह प्रावधान तय किया गया है कि रजिस्ट्री या शादी के रजिस्ट्रेशन के आवेदन के साथ आधार कार्ड व उसकी फोटो कॉपी भी देनी होगी. रजिस्ट्रार फोटो कॉपी को अभिप्रमाणित, सत्यापित और स्कैनिंग करने के बाद ओरिजनल कार्ड लौटा देंगे.