साक्ष्य के अभाव में हत्या का आरोपी बरी

Updated at : 23 Feb 2020 7:54 AM (IST)
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साक्ष्य के अभाव में हत्या का आरोपी बरी

जमशेदपुर : बागबेड़ा थानांतर्गत केंद्रीय विद्यालय के गार्ड के बेटे संजीत कुमार गोस्वामी द्वारा हेमनाथ सिंह की गोली मार कर हत्या के मामले में एडीजे-1 कोर्ट ने संजीत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में कोर्ट में मृतक हेमनाथ की पत्नी भारती सिंह ने केस दर्ज कराया था. संजीत कुमार गोस्वामी के […]

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जमशेदपुर : बागबेड़ा थानांतर्गत केंद्रीय विद्यालय के गार्ड के बेटे संजीत कुमार गोस्वामी द्वारा हेमनाथ सिंह की गोली मार कर हत्या के मामले में एडीजे-1 कोर्ट ने संजीत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में कोर्ट में मृतक हेमनाथ की पत्नी भारती सिंह ने केस दर्ज कराया था. संजीत कुमार गोस्वामी के अधिवक्ता श्रीकांत गिरी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण कोर्ट ने उसे बरी कर दिया.

घटना 26 मई 2017 की है. बताया जाता है कि संजीत के पिता लाल बिहारी गोस्वामी केंद्रीय विद्यालय में गार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन उस रात को वह अपने बेटे को बंदूक देकर चले गये थे. जहां रात को कुछ हलचल होने के कारण संजीत ने गोली चला दी जिससे हेमनाथ की मौत हो गयी थी. घटना के बाद पुलिस ने बंदूक और आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.
छेड़खानी के आरोपी को दो वर्ष की सजा
जमशेदपुर. जादुगोड़ा के इचड़ा गांव में नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने और विरोध करने पर ब्लेड से हमला करने के आरोपी सन्नी मंडल को कोर्ट ने दो वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
इस मामले में लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी कर रहे थे. इसमें आठ गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 11 दिसंबर 2012 की है. दर्ज मुकदमा के अनुसार जादूगोड़ा नवरंग बाजार क्षेत्र की नाबालिग अपनी मोबाइल की दुकान बंद कर घर लौट रही थी .
उसी दौरान सन्नी मंडल ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की. जब छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने जेब से ब्लेड निकाल कर उस पर हमला कर दिया. उसने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने सन्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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