जमशेदपुर : अखिलेश सिंह को रंगदारी मामले में दो साल की सजा

Updated at : 19 Feb 2019 9:42 AM (IST)
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जमशेदपुर : अखिलेश सिंह को रंगदारी मामले में दो साल की सजा

जमशेदपुर : दुमका जेल में बंद जेलर उमा शंकर पांडेय की हत्या में सजायाफ्ता अखिलेश सिंह को रंगदारी मांगने के एक मामले में दो वर्ष की सजा सुनायी गयी है. वहीं एक अन्य मामले में बरी कर दिया गया है. 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने के […]

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जमशेदपुर : दुमका जेल में बंद जेलर उमा शंकर पांडेय की हत्या में सजायाफ्ता अखिलेश सिंह को रंगदारी मांगने के एक मामले में दो वर्ष की सजा सुनायी गयी है.
वहीं एक अन्य मामले में बरी कर दिया गया है. 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा कुमारी की अदालत ने अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, सुजीत कुमार, राजा श्रीवास्तव, सचिन कुमार सिंह, कन्हैया सिंह को दो-दो साल की कैद अौर दो -दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. साथ ही सभी को जमानत भी प्रदान कर दी है.
सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट के मैनेजर शशिकांत सिंह ने 2010 अक्तूबर में उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने वाले करण सिंह के वारंट जारी किया गया है. मामले में अनुसंधानकर्ता आरएन दास समेत पांच लोगों की गवाही हुई. रंगदारी के एक अन्य मामले (अक्तूबर 2010 में दिल्ली असम रोडवेज के मैनेजर रामेश्वर सिंह ने दर्ज कराया था ) में कोर्ट ने अखिलेश सिंह, अमलेश सिंह, सुजीत कुमार, राजा श्रीवास्तव, सचिन कुमार सिंह, कन्हैया सिंह को बरी कर दिया. इस मामले में चार लोगों की गवाही हुई.
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हुई अखिलेश की पेशी
दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से पेशी करायी गयी. अखिलेश सिंह व्हील चेयर में बैठ कर वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में पहुंचा था. अन्य आरोपी सशरीर उपस्थित हुए थे.
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