जमशेदपुर: शहर के फ्लैट और बहुमंजिली इमारतों में अब पानी और बिजली के लिए कनेक्शन वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था. जिला प्रशासन ने ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है.
राज्य सरकार के निर्देश के बाद ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट को लेकर निकाले गये आदेश को ही निरस्त कर दिया गया है. अब टाटा लीज क्षेत्र हो या बाहर के इलाके, हर जगह पानी और बिजली का कनेक्शन सामान्य तौर पर मिल सकेगा.
क्या था मामला
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी समेत अन्य नगर निकायों की ओर से जुस्को समेत बिजली-पानी का कनेक्शन देने वाली अन्य एजेंसियों के लिए 18 दिसंबर 2013 को एक पत्र निर्गत किया गया था. पत्रंक 2114 के तहत आदेश दिया गया था कि झारखंड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम 2011 में परिभाषित बहुमंजिली आवासीय/व्यावसायिक भवनों में पानी और बिजली का कनेक्शन लेने के पहले जमशेदपुर अक्षेस से आवासित प्रमाण पत्र (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) प्राप्त करना अनिवार्य है. इस आदेश के बाद जुस्को (टाटा स्टील) की ओर से दिये जाने वाले पानी और बिजली के कनेक्शन के लिए कड़ाई से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी गयी थी साथ ही करीब दो हजार से अधिक कनेक्शन के आवेदन को रोक दिया गया था.