रटाटा लीज की जमीन से जल्द हटेगा अतिक्रमण, टाटा स्टील को बीपीएलइ में 5000 से ज्यादा केसों में मिल चुकी है डिग्री

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जमशेदपुर : टाटा लीज पर बने मकानों और दुकानों को हटाने के लिए टाटा स्टील को करीब पांच हजार बीपीएलइ (बिहार पब्लिक लैंड इन्क्रोचमेंट एक्ट) के तहत दायर मुकदमे में डिग्री मिली है. हाल के चार-पांच वर्षों में एसडीओ कोर्ट से डिग्री मिली है. इसके आधार पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है. […]

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जमशेदपुर : टाटा लीज पर बने मकानों और दुकानों को हटाने के लिए टाटा स्टील को करीब पांच हजार बीपीएलइ (बिहार पब्लिक लैंड इन्क्रोचमेंट एक्ट) के तहत दायर मुकदमे में डिग्री मिली है. हाल के चार-पांच वर्षों में एसडीओ कोर्ट से डिग्री मिली है. इसके आधार पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है.

इसमें बिष्टुपुर, सिदगोड़ा, साकची, सीएच एरिया, सोनारी, कदमा समेत आसपास के कई इलाकों की जमीन है, जिसे अतिक्रमणमुक्त कराने की योजना पर टाटा स्टील का लैंड डिपार्टमेंट काम कर रहा है. इसके तहत जुस्को और टाटा स्टील का संयुक्त टीम गठित की गयी है, जो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संपर्क में है. टाटा स्टील द्वारा एसडीओ कोर्ट में दर्ज कराये गये करीब 16 हजार बीपीएलइ केस लंबित है, जिसमें से पांच हजार में अब तक डिग्री मिली है.
बताया जाता है कि अधिकांश केस में एकतरफा फैसला आया है. जिसमें बताया गया है कि वादी ने अपना पक्ष रखा. अतिक्रमण करने वाले को नोटिस दिया गया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इन्हीं फैसले के आधार पर अतिक्रमण हटाने की योजना है. फिलहाल कंपनी प्रबंधन ने इस बारे में रुख साफ नहीं किया है.
एक बीपीएलइ केस पर 15 से ज्यादा अतिक्रमणकारी
टाटा स्टील की ओर से दायर एक बीपीएलइ केस पर 15 से ज्यादा अतिक्रमण है, जिसको हटाया जाना है. सड़क के नाम पर भी अतिक्रमण हटाया जाना है, जो सबलीज की जमीन है. बीपीएलइ केस में 18 गुणा 20 या 20 गुणा 20 या 40 गुणा 40 की जमीन के आवंटन से ज्यादा अतिक्रमण करने वाले लोग भी शामिल हैं. कंपनी के लैंड डिपार्टमेंट की तेजी से की जा रही कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.
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