झारखंड : शत्रु संपत्ति जमीन की जमाबंदी होगी खारिज

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जमशेदपुर : पाकिस्तानी नागरिक मदार खान (पिता स्व. मूसा खान) द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति (धातकीडीह बी ब्लॉक मकान संख्या 101) की जमीन की जांच प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गयी है. गृह मंत्रालय के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पत्र अौर जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय ने चिह्नित […]

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जमशेदपुर : पाकिस्तानी नागरिक मदार खान (पिता स्व. मूसा खान) द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति (धातकीडीह बी ब्लॉक मकान संख्या 101) की जमीन की जांच प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गयी है.
गृह मंत्रालय के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पत्र अौर जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय ने चिह्नित शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
मालूम हो कि मदार खान की संपत्ति को गृह विभाग ने शत्रु संपत्ति मानते हुए इसे शत्रु संपत्ति संरक्षक (कस्टोडियन) विभाग को सुपुर्द कर दिया है. जमशेदपुर के अंचलाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि विवरण मिलने के बाद अगर चिह्नित जमीन की जमाबंदी कायम हुई होगी, तो उसे खारिज करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी तथा उस संपत्ति को लैंड रेवेन्यू रिकार्ड में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया जायेगा.
29 साल पहले मकान बेच दिया है : हिदायत
जांच में यह बात सामने आयी है कि झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान उक्त मकान को बेच चुके हैं. खान ने बताया कि 1986 से 1988 के बीच उन्होंने मकान को उसके लीगल वारिस से खरीदा था. वारिस ने उस समय जानकारी नहीं दी थी कि उनके पूर्वज कहां के रहनेवाले थे. वारिस द्वारा प्रस्तुत कागजात को अपने अधिवक्ता को दिखा कर संतुष्ट होने के बाद उन्होंने मकान खरीदा था.
बी ब्लॉक के अंदर गली में छोटा प्लॉट ( लगभग 20/40) पर एक तल्ला जर्जर मकान बना हुआ था. मकान में अपने मित्र स्व. सज्जाद को रहने के लिए दिया था. बाद में उन्होंने 1989 में मकान बेच दिया. जिन्होंने मकान उनसे खरीदा वर्तमान में वह उसे अपने पास रखा हैं या बेच दिया है यह उन्हें नहीं मालूम. वर्तमान में उनका उक्त जमीन से कोई लेना-देना नहीं है.
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