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अरुण नामता हत्याकांड : गोल्डी को उम्रकैद , फैसले के समय गोल्डी के परिवार वाले थे मौजूद

जमशेदपुर : जेम्को महानंद बस्ती में स्नूकर खिलाड़ी अरुण नामता हत्याकांड के आरोपी जेम्को आजादबस्ती निवासी सतनाम सिंह गोल्डी को जिला जज पांच सुभाष की अदालत ने उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा चलेगी. उम्रकैद गोल्डी को धारा 302 में सुनायी गयी है. […]

जमशेदपुर : जेम्को महानंद बस्ती में स्नूकर खिलाड़ी अरुण नामता हत्याकांड के आरोपी जेम्को आजादबस्ती निवासी सतनाम सिंह गोल्डी को जिला जज पांच सुभाष की अदालत ने उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा चलेगी. उम्रकैद गोल्डी को धारा 302 में सुनायी गयी है. इसी तरह से 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष कैद समेत दो हजार रुपये जुर्माने और जुर्माने नहीं देने पर तीन माह की सजा सुनायी गयी.
अदालत द्वारा फैसला सुनाने के दौरान गोल्डी के पिता परिवार समेत मौजूद थे. फैसला सुनाते समय रांची जेल से गोल्डी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी करायी गयी. इस मामले में कुल 16 लोगों की गवाही करायी गयी. मालूम हो कि 40 हजार रुपये की लेनदेन के विवाद पर 21 जून 2014 की रात को गोल्डी ने महानंद बस्ती के अनूप नामता को घर से बुलाकर गोली मार दी थी.
इस संबंध में टेल्को थाना में अरुण की बहन के बयान पर सतनाम सिंह गोल्डी, जागीर सिंह, प्रीति जायसवाल तथा गोल्डी के अंगरक्षक तरुण के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद गोल्डी और प्रीति के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. प्रीति को अदालत ने 14 मई को बरी कर दिया था, जबकि गोल्डी को दोषी पाया था.
Prabhat Khabar Digital Desk
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