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कदमा में दस साल से लागू है निषेधाज्ञा

जमशेदपुर : कदमा में जिले का अब तक का सबसे लंबा निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, दस साल तक निषेधाज्ञा लगने वाला राज्य में कोई दूसरा उदाहरण कदमा के अलावा शायद नहीं है. दरअसल, नक्सलियों के हमले में मारे गये सांसद सुनील महतो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा था. […]

जमशेदपुर : कदमा में जिले का अब तक का सबसे लंबा निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, दस साल तक निषेधाज्ञा लगने वाला राज्य में कोई दूसरा उदाहरण कदमा के अलावा शायद नहीं है.

दरअसल, नक्सलियों के हमले में मारे गये सांसद सुनील महतो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा था. 9 मई 2008 को सांसद रहते हुए सुमन महतो ने झामुमो के समर्थकों के साथ वहां प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की थी. लेकिन इसकी इजाजत नहीं ली गयी थी. इस पर पुलिस -प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गयी और सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन की भिड़ंत भी हुई थी. इस घटना के बाद तत्कालीन डीसी और एसपी को हटा दिया गया था. इस बीच जिला प्रशासन ने विविध वाद संख्या 909/2007 और विविध वाद संख्या 143/2008 के तहत धारा 144 के तहत कार्रवाई की थी.
इस बीच यह मामला झारखंड हाइकोर्ट में चला गया. इसको लेकर दो याचिका 14 मई 2008 को डब्ल्यूपीसी नंबर 2539/2008 और डब्ल्यूपीसी नंबर 2540/2008 दायर किया गया था. इसको लेकर हाइकोर्ट का अंतिम फैसला यथास्थिति बनाये रखने का था. इसके बाद से अब तक किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है. हर तीन माह के लिए धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाता है. अब तक 10 एसडीओ बदले जा चुके, लेकिन आदेश उसी तरह लागू होता चला गया. यह धारा 144 कदमा गणेश पूजा मैदान की खाता संख्या 85, प्लॉट संख्या 1866 अंश, वार्ड नंबर 3, जमशेदपुर अक्षेस के रकवा 20 बाइ 20 भाग पर,
जिसकी चौहद्दी कंपनी की खाली जमीन, रोड और एच 6 क्वार्टर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कंपनी की खाली जमीन पर लगाया गया है. इसके तहत किसी प्रकार का हिंसक जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रोड जाम करना, पुतला दहन करने पर पाबंदी है. नाजायज मजमा लगाने पर भी यह रोक प्रभावी की गयी है. दस साल तक अब तक कहीं भी 144 धारा के तहत निषेधाज्ञा नहीं लगाया गया है, लेकिन हर तीन माह में इस आदेश का नवीकरण होता रहता है.
पूर्व सांसद की प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ था विवाद
अब तक बदल चुके हैं दस एसडीओ, आदेश का होता रहता है नवीकरण
शहीद के लिए तो जगह दे देनी चाहिए : सुमन
शहीद के लिए 20 बाइ 20 की जगह दे देनी चाहिए. जिला प्रशासन लगातार 144 लगाता रहता है, इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पाता है. सबकी राय से इसका ठोस और बेहतर रास्ता निकाला जाना चाहिए. शहीद का सम्मान होना चाहिये.
सुमन महतो, पूर्व सांसद, झामुमो
हाइकोर्ट के आदेश के कारण लागू है निषेधाज्ञा : एसडीओ
पिछले दस साल से यहां धारा 144 के तहत निषेझाज्ञा लागू है. हाईकोर्ट का आदेश यथास्थिति बनाये रखने का है. प्रशासन को शांति भंग होने का खतरा रहता है. इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है.
माधवी मिश्रा, एसडीओ, जमशेदपुर

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