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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की सजा, जुर्माना

एडीजे-1 के कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया, भाई ने टेल्को थाना में दर्ज कराया था केस जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी पूनम कुमारी की हत्या करने के मामले के आरोपी पति मनोज सिंह को एडीजे-1 की कोर्ट ने शनिवार को दस वर्ष और 25 हजार रुपये की सजा सुनायी. इस मामले में […]

एडीजे-1 के कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया, भाई ने टेल्को थाना में दर्ज कराया था केस

जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी पूनम कुमारी की हत्या करने के मामले के आरोपी पति मनोज सिंह को एडीजे-1 की कोर्ट ने शनिवार को दस वर्ष और 25 हजार रुपये की सजा सुनायी. इस मामले में कोर्ट ने पति मनोज कुमार को पूर्व में दाेषी करार कर दिया था. घटना के संबंध में पूनम के भाई अर्जुन सिंह ने टेल्को थाना में दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूनम कुमारी के पति मनोज सिंह सहित ससुराल के सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. घटना 13 सितंबर 2013 की है.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि दो जून 2013 को पूनम की शादी मनीफीट के मनोज सिंह के साथ हुई थी. शादी के 15 दिन के बाद ही ससुराल के लोगों ने पूनम से करीब 50 हजार रुपये दहेज की मांग करने लगे, जिसके नहीं देने पर पति और ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट करने लगे थे. पूनम ने 12 सिंतबर को फोन कर अपने भाई को इस बात की जानकारी दी थी कि वे लोग उसकी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं. उसके बाद उसके भाई ने उसे अगले दिन ससुराल आने के बात कही थी.
अगले दिन पूनम के ससुराल के घर जाने के दौरान ही उसके भाई के फोन पर खबर मिली कि पूनम टाटा मोटर्स अस्पताल में मृत पड़ी हुई है. खबर देने वाला अपने आप को पूनम के पति का दोस्त बताया और फोन काट दिया. जब परिवार के लोग टाटा माेटर्स अस्पताल पहुंचे, तो देखा कि पूनम के गले और हाथ में चोट के गंभीर निशान हैं. उसके बाद पूनम के भाई ने टेल्को थाना में दहेज के लिए हत्या का केस दर्ज कराया था.
Prabhat Khabar Digital Desk
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