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हाई कोर्ट का आदेश, टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर लगी रोक

जमशेदपुर/रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को एकल पीठ (सिंगल बेंच) के आदेश को चुनाैती देने वाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर रोक लगा दी. इसके साथ ही यूनियन के बैंक अॉफ इंडिया, सेंट्रल बैंक अॉफ इंडिया व यूनियन बैंक में खोले गये खातों के परिचालन पर रोक लगा […]

जमशेदपुर/रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को एकल पीठ (सिंगल बेंच) के आदेश को चुनाैती देने वाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए टेल्को वर्कर्स यूनियन के चुनाव पर रोक लगा दी. इसके साथ ही यूनियन के बैंक अॉफ इंडिया, सेंट्रल बैंक अॉफ इंडिया व यूनियन बैंक में खोले गये खातों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. इसके लिए भी हाइकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है.
हाइकोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अपील याचिकाअों को स्वीकार कर लिया. अप्रैल 2018 तक के लिए यह रोक लगायी गयी है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2018 में होगी. सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में हुई. इससे पूर्व प्रार्थी संदीप कुमार सिंह की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने खंडपीठ को बताया कि मई 2017 में यूनियन का निबंधन समाप्त हो गया है. कोई पदाधिकारी कार्यरत नहीं हैं. गुटों में विवाद है.

वैसी स्थिति में यूनियन के फंड का दुरुपयोग हो सकता है. उन्होने बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगाने का आग्रह किया. वहीं, दूसरे दो प्रार्थी विजय भूषण मिश्रा और सरबजीत सिंह की अोर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने खंडपीठ को बताया कि एकल पीठ ने चुनाव कराने का जो आदेश दिया था, उसकी मांग प्रार्थी की अोर से नहीं की गयी थी. वैसी स्थिति में एकल पीठ के चुनाव कराने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विजय भूषण मिश्रा व सरबजीत सिंह की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है जबकि प्रार्थी संदीप कुमार सिंह ने याचिका दायर कर यूनियन में विवाद की वजह से फंड के दुरुपयोग की आशंका जतायी है. उन्होंने रोक लगाने की मांग की है.

क्या था एकल पीठ का आदेश
प्रार्थी अमलेश कुमार ने रिट याचिका दायर कर श्रमायुक्त के आदेश को चुनाैती दी थी. एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए जमशेदपुर के उपायुक्त को आठ सप्ताह के अंदर यूनियन का चुनाव कराने का आदेश दिया था. साथ ही प्रार्थी के नेतृत्ववाली कमेटी को तदर्थ रूप से कार्य करने को कहा था.
हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है : चुनाव पदाधिकारी
टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव कराने के लिए उपायुक्त द्वारा अधिकृत चुनाव पदाधिकारी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने कहा है कि हाइकोर्ट के डबल बेंच का क्या फैसला आया है, उसकी अभी तक हमें जानकारी नहीं है. इसकी कॉपी आने के बाद ही किसी तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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