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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, क्रिमिनल कार्रवाई पर लगाई रोक

Updated at : 25 Feb 2026 2:06 PM (IST)
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Hemant Soren Relief

सुप्रीम कोर्ट और इनसेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

Hemant Soren Relief: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत पर शुरू हुई क्रिमिनल कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है, जिससे मुख्यमंत्री को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है. इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें.

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Hemant Soren Relief: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी) की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी. ईडी ने आरोप लगाया था कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में जारी समन का पालन नहीं किया गया.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच का आदेश

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है. अदालत ने निर्देश दिया कि ईडी चार सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करे. इसके बाद दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दायर किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लग गई है.

हाई कोर्ट से निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने ‘ईडी के आदेशों की अवज्ञा’ से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने की हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से दलील दी गई कि कार्रवाई तथ्यों और कानून के अनुरूप नहीं है. वहीं, ईडी ने अपने आरोपों को सही ठहराया. फिलहाल अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई से पहले यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

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राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है. विपक्ष जहां इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाता रहा है. वहीं, सत्तारूढ़ दल इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ईडी चार सप्ताह में क्या जवाब दाखिल करती है और अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है. फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है.

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KumarVishwat Sen

लेखक के बारे में

By KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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