महिला आरोपी की जमानत खारिज

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महिला आरोपी की जमानत खारिज

ट्रेजरी से अवैध निकासी मामला

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हजारीबाग. पुलिस वेतन मद से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी मामले की अप्राथमिकी आरोपी काजल कुमारी की जमानत याचिका बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी. जमानत पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी निकिता ने आरोप की गंभीरता और जांच टीम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए आरोपी की जमानत खारिज करने का निर्णय सुनाया. इससे पूर्व कांड के एक अन्य आरोपी की पिछले दिनों जमानत खारिज की गयी थी. बता दें कि आठ अप्रैल 2026 को कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय वित्त विभाग झारखंड सरकार द्वारा किये गये डाटा एनालिसिस के अनुसार जिला कोषागार से दो बैंक खातों में पिछले आठ वर्षो के दौरान 15 करोड़ 41 लाख 41 हजार 485 रुपये के अवैध ट्रांजेक्शन की सूचना मिली थी. जांच के दौरान इस अवैध निकासी में पुलिस विभाग के लेखा शाखा में कार्यरत तीन पुलिसकर्मी शंभु कुमार, रजनीश सिंह और धीरेंद्र सिंह की संलिप्तता पायी गयी थी. इनके अलावे दो पुलिस कर्मियों की पत्नियों को भी इस मामले में अप्राथमिकी आरोपी बनाया गया है. इस संबंध में कोषागार पदाधिकारी के बयान पर लोहसिंघना थाना में (कांड संख्या 32-2026) मामला दर्ज है.

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