आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा
Published by : SUNIL PRASAD Updated At : 10 Sep 2025 10:26 PM
कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
हजारीबाग. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना की रकम नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वाला मार्खम कॉलेज के निकट हनुमान नगर निवासी प्रसन्नजीत मिश्रा उर्फ सोनू है. वह एक अन्य मामले में पूर्व से आरोपी था. उसे गिरफ्तार करने गयी पुलिस को उसके घर से एक जिंदा कारतूस और 10 खाली खोखा मिला था. बरामदगी के बाद एएसआइ तरुणा बाखला के बयान पर सदर थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रसन्नजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजक की ओर से 10 गवाहों के बयान एवं प्रदर्श साक्ष्य के आलोक में कोर्ट ने यह सजा मुकर्रर की.
विहिप कार्यकर्ताओं ने गोवंश लदे दो वैन पकड़े
बरही. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बरही रसोइया धमना टोल प्लाजा के पास बुधवार की सुबह गोवंश लदे दो पिकअप वैन को पकड़ा. इसकी सूचना बरही थाना प्रभारी बिनोद कुमार क़ो दी. वाहन में आठ पशु लदे थे. पुलिस ने पशुओं को हजारीबाग पिंजरापोल गोशाला भेज दिया है. वहीं वैन को जब्त कर लिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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