योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Published at :15 Oct 2015 8:17 PM (IST)
विज्ञापन
योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित 17 अक्तूबर को आदेश होगा पारितहजारीबाग. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. 17 अक्तूबर को इस मामले में कोर्ट अपना […]

विज्ञापन

योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित 17 अक्तूबर को आदेश होगा पारितहजारीबाग. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. 17 अक्तूबर को इस मामले में कोर्ट अपना निर्णय सुनायेगा. मालूम हो कि 14 अगस्त को बड़कागांव के जीडीएम हाई स्कूल में किसान सभा बुलायी गयी थी. इसमें एनटीपीसी के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट द्वारा अधिग्रहण की जा रही भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर बड़कागांव के किसान एकत्रित हुए थे. भीड़ काफी बढ़ गयी थी. सभा के बाद सभी किसान आरएनआर कॉलोनी की ओर जाने लगे थे. भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया. किसानों की ओर से भी पुलिस पर पथराव हुआ. इसके जवाब में पुलिस ने कई राउंड गोली चालन किया जिससे कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गये थे. घटना के बाद सदर एसडीओ के बयान पर बड़कागांव थाना में मामला दर्ज हुआ था. जिसमें विधायक निर्मला देवी, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में निर्मला देवी को पूर्व में जमानत दे दी गयी. जबकि योगेंद्र साव जेल में बंद थे. कोर्ट योगेंद्र साव को बेल देगी या नहीं इसका फैसला 17 अक्तूबर को होगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola