अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्त
पांचों विधानसभा क्षेत्र के लिए पांच मतगणना कमरे निर्धारित
हजारीबाग : उत्पादन बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में 23 मई को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी. इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं. यह जानकारी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सोमवार को दी. श्री शुक्ला ने कहा कि मतगणना केंद्र परिसर में वैध पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश करने दिया जायेगा. कोई भी व्यक्ति व गणना अभिकर्ता को मतगणना परिसर में मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं होने दिया जायेगा. अपने साथ सिर्फ कागज व पेन ले जा सकेंगे.
उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य विधानसभा क्षेत्रवार प्रतिनियुक्त गणना पर्यवेक्षक व मतगणना सहायक के माध्यम से संपादित किया जायेगा. 21-बरही विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना कमरा में 20 टेबल लगाये गये हैं, जहां 21 राउंड मतगणना होगी. 22-बड़कागांव विधानसभा के लिए 22 टेबल लगाये गये हैं, जहां 22 राउंड मतगणना होगी. 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना कक्ष में 20 टेबल लगाये गये हैं, जहां 21 राउंड में मतों की गिनती होगी. 24-मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए 21 टेबल लगाये गये हैं, जहां 25 राउंड में वोटों की गिनती होगी.
25-हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना कक्ष में 22 टेबल लगाये गये हैं, जहां 23 राउंड में मतों की गणना की जायेगी. मतगणना कार्य में लगे प्रत्याशियों के एक-एक प्रतिनिधि जाली के बाहर से नजर रख पायेंगे. इसके अलावा इटीपीबीएस के लिए एक अलग हॉल बनाया गया है. इटीपीबीएस के माध्यम से प्राप्त मत पत्रों की प्री-स्कीनिंग कार्य के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतगणना हॉल में एक माइक्रो आब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतगणना समाप्त होने के बाद सभी विधानसभा क्षेत्र के पांच-पांच वीवीपैट के पेपर स्लिप की गणना की जायेगी. एनआइसी सभागार व प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र जबरा में इवीएम मशीन में दर्ज मतों की गणना, कंट्रोल यूनिट एवं मत पत्र लेखा के मिलान की जानकारी व इटीपीबीएस (पोस्टल मतपत्र) की गिनती के तरीके की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी.
चुनाव कार्य से इनकार करने पर दो सहायक शिक्षक निलंबित: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव कार्य करने से इनकार करने, आचार संहिता का उल्लंघन करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने व सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की अवहेलना के आरोप में बैजनाथ तिवारी, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय कंडाबेर, केरेडारी व अवध बिहारी गोप, सहायक शिक्षक उच्च मध्य विद्यालय कदमा, कटकमदाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. दोनों लोकसभा चुनाव-2019 के क्रम में मतगणना सहायक के रूप में प्रतिनियुक्त किये गये थे.