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हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद, 20 हजार रुपये लगा जुर्माना

2018 के अक्तूबर माह में महेश महतो की ताश खेलने के दौरान हुई थी हत्या

गुमला. घाघरा प्रखंड में 2018 में हुई महेश महतो हत्याकांड मामले में पीडीजे ध्रुवचंद्र मिश्रा ने बुधवार को फैसला सुनाया. उन्होंने हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी पाया, जिसमें प्रभात कुमार सिंह उर्फ गोलू, अभय बैठा व नितेश जायसवाल शामिल हैं. इन तीनों को जज ने धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी. बता दें कि 2018 के अक्तूबर माह में महेश महतो घाघरा प्रखंड के देवाकी गांव स्थित अस्पताल भवन के पीछे स्थित इमली पेड़ के नीचे ताश खेल रहा था. ताश खेलने के वक्त सभी हंसी मजाक कर रहे थे. तभी तीन लोग बाइक से वहां पहुंचे. इस दौरान महेश महतो की तीन लोगों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी. बात इतनी बढ़ गयी थी कि आरोपियों ने महेश महतो पर जानलेवा हमला कर दिया. महेश महतो की आरोपियों ने तेज छुरी से गला रेत दिया था, जिससे महेश महतो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा था. गला रेतने के कारण घटना स्थल पर भी महेश महतो की मौत हो गयी थी. घटना के दिन महेश की हत्या की सूचना के बाद देवाकी में दहशत फैल गयी थी. महेश महतो हत्याकांड के बाद मृतक के भाई दिलीप महतो ने घाघरा थाना में तीन लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें प्रभात कुमार सिंह उर्फ गोलू, अभय बैठा व नितेश जायसवाल को आरोपी बनाया गया था. इधर, सात साल के बाद महेश महतो हत्याकांड में आरोपियों को सजा मिलने से परिजनों में खुशी है.

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Prabhat Khabar News Desk
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