ePaper

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Updated at : 30 Apr 2024 9:54 PM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

विज्ञापन

गुमला. एडीजे चार संजीव भाटिया की अदालत ने मंगलवार को छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त गुमला निवासी मोहम्मद सरवर उर्फ बाले को धारा 376 एबी के तहत 10 साल की सजा सुनायी. इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक मो जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना वर्ष 2021 की है. बच्ची के ट्यूशन पढ़ कर लौटने के दौरान अभियुक्त उसे बुला कर चॉकलेट देता था और गलत काम करता था. इसके बाद बच्ची के उदास रहने पर परिजनों को शक होने पर बच्ची से इस संबंध में पूछताछ के क्रम में मामला सामने आया था. इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola