महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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गुमला. गुमला में आठ वर्ष पुराने हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है. एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने डुमरी थाना क्षेत्र के दंदरिया गांव निवासी सुमन कुम्हार को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला 24 अगस्त 2017 का है. अभियोजन के अनुसार, आरोपी सुमन कुम्हार को संदेह था कि गांव की रामपति देवी उसकी हत्या करवाना चाहती है. इस शक के चलते उसने देगंरा कुम्हार की पत्नी रामपति देवी पर टांगी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद मृतका के पति देगंरा कुम्हार ने डुमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आवेदन में उन्होंने बताया था कि घटना से कुछ दिन पहले सुमन कुम्हार गांव में लोगों से कहता फिर रहा था कि उसकी पत्नी की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है. इस गलतफहमी और शक के आधार पर उसने रामपति देवी को निशाना बनाया और टांगी से वार कर उसकी हत्या कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों व परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया.

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