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झारखंड में मंदिर खोलने की मिली अनुमति, कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल भी खुलेंगे, अन्य कई चीजों में भी मिली छूट

Updated at : 14 Sep 2021 10:36 PM (IST)
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झारखंड में मंदिर खोलने की मिली अनुमति, कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल भी खुलेंगे, अन्य कई चीजों में भी मिली छूट

झारखंड में काेरोना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिली है. वहीं, कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को भी खोलने की हरी झंडी मिल गयी है. मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

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Jharkhand Unlock News (रांची) : झारखंड की हेमंत सरकार ने कोरोना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके साथ ही बैद्यनाथ धाम, रजरप्पा मंदिर समेत सभी मंदिरों और धार्मिक स्थल खुल जायेंगे. वहीं, कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है. दूसरी ओर, दुर्गापूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी किये गये हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में अहम फैसला लिया गया.

झारखंड की हेमंत सरकार ने मंगलवार को अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत जहां कोराेना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है, आपदा प्रबंधन की बैठक में लिये गये निर्णय के तहत राज्य के सभी धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुल जायेंगे. बड़े मंदिरों में एक घंटे में 100 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे. वहीं, छोटे मंदिरों में 50 फीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे.

वीकेंड बंदी पर कोई नया निर्देश नहीं

सरकार ने रविवार बंदी को लेकर कोई नया निर्देश नहीं दिया है. पूर्व की तरह राशन, होटल व रेस्टूरेंट को ही अनुमति होगी. कपड़ा व अन्य प्रतिष्ठान को रविवार के दिन खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. होटल, बार व रेस्टूरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि अन्य प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे.

धार्मिक स्थलों के लिए शर्तों के साथ छूट

– सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति
– धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी आदि का कम से कम कोरोना का फर्स्ट डोज लेना अनिवार्य होगा
– जिलाधिकारी द्वारा चिह्नित धार्मिक स्थल जैसे- देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर आदि में ई-पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे
– धार्मिक स्थल पर स्थान की 50 फीसदी क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति
– 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी
– सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा
– बिना मास्क पहने धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं होगा

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वहीं, अब कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल खुल जायेंगे. इससे पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गयी थी. अब राज्य में काेरोना पर लगाम लगते और संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद हेमंत सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है. फिलहाल, स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढाई रहेगी बंद. पूर्व की भांति ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.

स्कूल- कॉलेज को खोलने संबंधी अनुमति

– राज्य के सभी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गयी यानी अब कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे स्कूल जा पायेंगे
– कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गयी
– बिना दर्शक के सभी खेलकूद की गतिविधियों के आयोजन की अनुमति दी गयी

दुर्गापूजा को लेकर आया गाइडलाइन

दुर्गापूजा को लेकर भी आपदा प्रबंधन की बैठक में गाइडलाइन आया है. इसके तहत दुर्गापूजा का आयोजन तो होगा, लेकिन मेला नहीं लगेगा. पंडाल बनेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, मां दुर्गा की प्रतिमा 5 फीट से अधिक ऊंची नहीं होगी. पंडाल में प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंडाल या मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी. आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे.

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दुर्गापूजा के इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

– दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गयी
– पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी
– पंडाल में एक समय में क्षमता का 50 फीसदी या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी
– दुर्गापूजा में लगने वाले मेले पर प्रतिबंध रहेगा
– मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी
– कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा
– पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा
– पंडाल तीन तरफ से घेरा जायेगा
– प्रसाद का वितरण नहीं किया जायेगा
– पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र वितरित नहीं किये जायेंगे
– आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी
– संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया आदि प्रतिबंधित रहेंगे
– ढाक की अनुमति होगी
– 18 वर्ष से कम के बच्चों को मंदिर या पंडाल में प्रवेश करने अनुमति नहीं
– खाने-पीने की कोई दुकान या ठेला पूजा पंडाल के आसपास नहीं लगेगा
– विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा
– जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थान पर ही विसर्जन किया जायेगा और
– पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा

Posted By : Samir Ranjan.

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