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Jharkhand Unlock 5.0 News : झारखंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के परिचालन का आया गाइडलाइन, नहीं बढ़ेगा भाड़ा, इन शर्तों के साथ अब चलेंगी बसें, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Updated at : 01 Jul 2021 9:22 PM (IST)
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Jharkhand Unlock 5.0 News : झारखंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के परिचालन का आया गाइडलाइन, नहीं बढ़ेगा भाड़ा, इन शर्तों के साथ अब चलेंगी बसें, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Jharkhand Unlock 5.0 News (रांची) : झारखंड में काेरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब राज्य की हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (मिनी लॉकडाउन) में शर्तों के साथ कई छूट दी है. एक जुलाई, 2021 से राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन शुरू हो गया है. इस दौरान राज्य के परिवहन विभाग ने बसों के चलाने, यात्रियों को बैठाने, भाड़ा नहीं बढ़ाने समेत अन्य बातों का जिक्र करते हुए शर्तों के साथ बस चलाने संबंधी गाइडलाइन जारी की है.

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Jharkhand Unlock 5.0 News (रांची) : झारखंड में काेरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब राज्य की हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (मिनी लॉकडाउन) में शर्तों के साथ कई छूट दी है. एक जुलाई, 2021 से राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन शुरू हो गया है. इस दौरान राज्य के परिवहन विभाग ने बसों के चलाने, यात्रियों को बैठाने, भाड़ा नहीं बढ़ाने समेत अन्य बातों का जिक्र करते हुए शर्तों के साथ बस चलाने संबंधी गाइडलाइन जारी की है.

परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी के हस्ताक्षर से जारी दिशानिर्देश में बताया गया कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है. इस कारण सभी को सतर्क रहना जरूरी है. राज्य के अंदर सार्वजनिक वाहनों के परिचालन के लिए सभी वाहन मालिक/ऑपरेटर को शर्तों के साथ वाहन चलाने की अनुमति दी गयी है.

इस गाइडलाइन का करना होगा पालन

– चालक/सहायक/यात्रियों को मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा.
– वाहनों में स्पे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. साथ ही यात्रा से पहले सीटों का सैनिटाइज करना होगा.
– यात्रा के दौरान चालक/यात्रियों द्वारा धूम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा.
– यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों/बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड में जहां-तहां थूकने पर पाबंदी होगी.
– कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा. इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना-पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमने-फिरने पर प्रतिबंध रहेगा.
– किसी भी वाहन मालिक द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा/किराया में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी.
– वाहनों में निर्गत परमिट एवं अनुमान्य यात्रियों की संख्या के अनुसार ही यात्रियों का परिवहन किया जायेगा.
– वाहनों में कुल सीट से 50 फीसदी यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति मिली है.
– वाहन मालिक सभी वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण करना अनिवार्य होगा.
– यात्रियों से भी अपील की गयी है कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करा कर यात्रा सुनिश्चित करें.

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– वाहनों की खिड़कियां हमेशा खुली रहे, ताकि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो सके.
– 65 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजनों को छोड़ कर, घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है.
– यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की गयी है कि घर पहुंचने पर अपने कपड़े जरूर बदल लें. साथ ही स्नान भी कर लें. कुछ दिनों तक घर के अन्य सदस्यों से सोशल डिस्टैंसिंग बनाकर रखें.
– यात्रा के दौरान अपने हाथों से अनावश्यक मुंह, आंख, नाक आदि ना छुएं.
– यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने-पीने से पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर धो लें. साथ ही अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो सैनिटाइजर से हाथों सैनिटाइज करें.

Posted By : Samir Ranjan.

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