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झारखंड DGP ने मिनी लॉकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर चुस्त-दुरुस्त रखने का दिया निर्देश, पुलिस अफसरों को दिये कई सुझाव

Jharkhand News (रांची) : कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से 16 मई से मिनी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को लेकर झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिये. शनिवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी और रिजनल आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.

Jharkhand News (रांची) : कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से 16 मई से मिनी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को लेकर झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिये. शनिवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी और रिजनल आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.

पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में डीजीपी नीरज सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य के मुख्य सचिव द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये. साथ ही लॉ एंड ऑर्डर भी चुस्त-दुरुस्त रखने को कहा.

बैठक के दौरान जिलों के एसपी ने अपने-अपने क्षेत्र की विधि-व्यवस्था, इंटर स्टेट चेकपोस्ट, चेकिंग की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार और मुख्यालय स्तर से दिये गये आदेशों के अनुपालन संबंधी बिंदुओं की जानकारी दी. जिलों में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, इसको लेकर पर्याप्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.

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डीजीपी ने अफसरों को दिये सुझाव

– हम सभी आपातकालीन एवं संकटकालीन परिस्थिति से गुजर रहे हैं. इसमें पुलिस के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अधिक मेहनत एवं लगन से कार्य करना है. इसके अलावा सरकार के अन्य अंगों को भी उनके कार्यों में अपेक्षित सहयोग करना है.

– 16 मई से शुरू होनेवाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के संबंध में सरकार के आदेश पूर्णत: स्पष्ट है, जिनका कड़ाई से अनुपालन कराना है. फिर भी अगर आदेशों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो अविलंब जिले के डीसी से इसका निराकरण करा कर जल्द अनुपालन सुनिश्चित करायें.

– मालवाहक परिवहन पर कोई रोक नहीं है. इसलिए मालवाहक परिवहन से संबंधित वाहनों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देना है. इसे गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा. इंटर स्टेट आवागमन पर भी कोई रोक नहीं है. इसमें भी कोई बाधा उत्पन्न होने नहीं देना है.

– पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों और हाट- बाजारों के संचालकों से अविलंब बात कर उनसे भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं हाट-बाजारों में सरकार के उपरोक्त आदेशों को अविलंब सुनिश्चित करने में सहयोग लेना है.

– आम नागरिकों को बिना ई-पास के वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने संबंधी नियमों का पालन, लोगों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कराने सहित आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए जागरूक करना है.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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