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Gumla: 3 लोगों की हत्या के आरोपी पिता और दो बेटे को 10 साल की सजा

Updated at : 09 Mar 2026 9:08 PM (IST)
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Gumla District Court

Gumla District Court

Gumla: सिसई प्रखंड के सकरौली गांव में बाप और उसके दो बेटों को 10 साल की सजा सुनाई गई है. तीनों पर एक मामूली विवाद में तीन लोगों की हत्या करने का आरोप है.

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Gumla: गुमला जिले के सिसई प्रखंड के सकरौली गांव में नौ फरवरी 2024 को घटी तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने हत्या के तीन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपियों में बाप और उसके दो बेटे शामिल हैं. आरोपियों में सिसई प्रखंड के सकरौली गांव निवासी नंदकिशोर साहू उम्र 57 वर्ष और उसके दो बेटे सत्येंद्र साहू और शिवकुमार साहू उर्फ पप्पू हैं. इन लोगों ने मिलकर गांव के ही नागेश्वर साहू उम्र 63 वर्ष, सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू उम्र 60 वर्ष और पवन कुमार साहू उम्र 35 वर्ष की हत्या की थी. तीनों आरोपियों को सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 भूपेश कुमार की अदालत ने सजा सुनायी.

तीन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा

तीनों आरोपियों पर आइपीसी की धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष कारावास और 25000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, आइपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 25000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जबकि आइपीसी की धारा 325/34 के तहत तीन वर्ष कारावास और 10000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

नौ फरवरी को घटी थी घटना

राधिका देवी ने नौ फरवरी 2024 को अपने पति दिवंगत नागेश्वर साहू और बेटे पवन साहू और देवर मुन्ना साहू की हत्या का आवेदन थाना में दिया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने ही परिवार में एक फुटकल पेड़ के बंटवारा को लेकर लड़ाई में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी. हत्या करने में तीन लोग शामिल थे. जिनमें नंदकिशोर साहू एवं उनके दोनों बेटे सत्येंद्र साहू और पप्पू साहू उर्फ शिव कुमार साहू शामिल थे.

घटना इस प्रकार घटी थी

मामूली फुटकल पेड़ के विवाद को लेकर एक परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था. जिसमें चार लोगों को टांगी से काट दिया गया था. घटना स्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गयी थी. मृतकों में 63 वर्षीय नागेश्वर साहू (पिता बरजू साहू), 60 वर्षीय सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू (पिता बरजु साहू) और 35 वर्षीय पवन कुमार साहू (पिता नागेश्वर साहू) थे. वहीं विकास कुमार साहू पिता सुंदरू साहू घायल हो गया था. घटना सिसई प्रखंड स्थित सकरौली गांव में घटी थी. पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी नंदकिशोर साहू और उसके बेटे सतेंद्र साहू और शिवकुमार साहू को मौके पर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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AmleshNandan Sinha

लेखक के बारे में

By AmleshNandan Sinha

अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.

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