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रफ़्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ अभियान का समापन

गुमला जिले में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग गुमला द्वारा रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया गया.

9 गुम 5 में कार्यक्रम में लोग प्रतिनिधि, गुमला गुमला जिले में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग गुमला द्वारा रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया गया. इस अभियान का समापन रविवार को उर्मी बाइपास रोड पर हुआ. जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों को यातायात नियमों और अति गति के खतरों से अवगत कराया गया. जागरूकता अभियान का मुख्य फोकस ओवर स्पीडिंग और खतरनाक स्टंट पर था. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन चालकों को अपनी गति सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए. क्योंकि नियंत्रित गति ही आपात स्थिति में वाहन को नियंत्रित करने का पर्याप्त समय देती है. अति गति से वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है. सड़क पर रेसिंग या स्टंट करते पकड़े जाने पर धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए 5,000 रुपये जुर्माना, या तीन महीने का कारावास, या दोनों का दंड दिया जायेगा. अभियान के दौरान उपस्थित लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक, पंपलेट और रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ सामग्री का वितरण भी किया गया. डीटीओ ने अपील की है कि रफ्तार नहीं, जीवन की जिम्मेदारी जगाओ. रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ. ताकि यातायात नियम अपने सुरक्षित झारखंड के निर्माण में सहायक बन सकें.

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