12 गुम 16 में कार्यक्रम में आरटीआइ कार्यकर्ता प्रतिनिधि, गुमला सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 20 वर्ष पूर्ण होने पर जिले के आरटीआइ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रविवार को बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में केक काटकर व मिठाइयां बांटकर सूचनाधिकार दिवस मनाया. भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय महासचिव आनंद किशोर पंडा ने कहा कि आज ही के दिन 12 अक्तूबर 2005 को भारतीय संसद द्वारा झारखंड समेत पूरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था. जो भारत का दूसरा आजादी माना जाता है. आज इस सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून का 20 वर्ष पूर्ण हो गया. यह सूचना कानून नागरिकों को सशक्त बनाता है. उन्हें सरकारी तंत्र के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने व अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का भरपूर अवसर देता है. सरकारी विभागों व सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करवाता है. शंभूनाथ सिंह ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून आम जनता का एक हथौड़ा है. जिसे सरकार द्वारा ही अनावश्यक संसोधन कर तथा सूचना आयोग को निष्क्रिय कर इसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. जो कदापि उचित नहीं है. शिक्षक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि आज का सूचनाधिकार दिवस भारत के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है. जो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने व एक पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. सामाजिक कार्यकर्ता मेघनाथ प्रसाद ने कहा कि सूचना का अधिकार हमारे देश का एक महत्वपूर्ण कानून है. मौके पर बनु बाबू, सुनील कुमार दास, दिलीप कुमार साहू, तारसियुस एक्का, मो आफताब आलम, मेघनाथ प्रसाद, बिरेंद्र तिर्की, नारायण भगत, सुनील कुमार वर्मा, शंभूनाथ सिंह, प्रमोद सिंह, रणधीर निधि, अनिल कुमार पंडा, बी दास, शुभम कुमार, गजानन साहू, महेंद्र उरांव, प्रवीण साहू, लाल अरविंद कुमार, प्रमोद सिंह, अर्जुन महतो, बादल सिंह, अशोक प्रसाद सोनी, प्रवीण यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.
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