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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा

Updated at : 30 Apr 2025 10:47 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा

गुमला के एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया.

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: डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. 30 गुम 46 में गुमला न्यायालय गुमला. गुमला के एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया. जज ने अभियुक्त भरनो प्रखंड के बड़ा तुरीअंबा निवासी पतरस कुजूर (54) को धारा पोक्सो एक्ट-छह के तहत 20 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. वहीं अभियुक्त को पोक्सो एक्ट चार के तहत 10 साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक सुधीर टोप्पो ने सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी की. जिसमें कुल नौ गवाहों की गवाही करायी गयी. घटना आठ मई 2020 की है. घटना के दिन अभियुक्त पीड़िता के घर सब्जी मांगने के बहाने गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH NATH

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