नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Feb 2017 9:04 AM (IST)
विज्ञापन

दोनों आरोपी गुमला शहर के रहने वाले हैं. गुमला : गुमला शहर के दुंदुरिया में नाबालिग के साथ 22 मई 2014 को हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे एसएल सरोज की अदालत ने आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने प्रवीण सिंह को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत 10 साल […]
विज्ञापन
दोनों आरोपी गुमला शहर के रहने वाले हैं.
गुमला : गुमला शहर के दुंदुरिया में नाबालिग के साथ 22 मई 2014 को हुए दुष्कर्म के मामले में एडीजे एसएल सरोज की अदालत ने आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने प्रवीण सिंह को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत 10 साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
वहीं धारा 365 के तहत सात साल की सजा, 366 में 10 साल व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा पोक्सो एक्ट के तहत प्रवीण को सात साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं अमित सिंह को पोक्सो एक्ट 17 सेक्शन के तहत सात साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना का आदेश पारित हुआ है.
अमित को 376 की धारा में बरी किया गया है. एसएल सरोज की अदालत ने जुर्माना की राशि में 15-15 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि 22 मई 2014 को प्रवीण ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुंदुरिया पुल के समीप दुष्कर्म किया था. इसमें अमित ने उसका सहयोग किया था. उस समय पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




