:::: प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी को मिलेगा मानदेय

Updated at :01 Nov 2015 6:16 PM
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::::  प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी को मिलेगा मानदेय

:::: प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी काे मिलेगा मानदेय चुनाव में शामिल पदाधिकारी व कर्मी के लिए सरकार ने मानेदय तय कीचुनाव प्रेक्षक को दस हजार व चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को 150 रुपये मिलेगा.प्रतिनिधि, गुमलागांव की सरकार के चुनाव में शामिल पदाधिकारी व कर्मियों को प्रतिदिन कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय मिलेगा. इसके लिए ग्रामीण […]

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:::: प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी काे मिलेगा मानदेय चुनाव में शामिल पदाधिकारी व कर्मी के लिए सरकार ने मानेदय तय कीचुनाव प्रेक्षक को दस हजार व चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को 150 रुपये मिलेगा.प्रतिनिधि, गुमलागांव की सरकार के चुनाव में शामिल पदाधिकारी व कर्मियों को प्रतिदिन कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय मिलेगा. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के सचिव डॉ प्रवीण शंकर ने सभी जिले के अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है. मानदेय का भुगतान पंचायत चुनाव हेतु सरकार द्वारा चुनाव मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से किया जायेगा. जिसमें सेक्टर पदाधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट को समेकित रूप से 1500 रुपये, पेट्रोलिंग दंडाधिकारी को 1500, पीठासीन पदाधिकारी को प्रतिदिन 350, मतदान पदाधिकारी को प्रतिदिन 250, मतगणना पर्यवेक्षक को प्रतिदिन 350, मतगणना सहायक को प्रतिदिन 250, आयकर निरीक्षक को समेकित रूप से 1200, चतुर्थ वर्ग/अन्य कर्मचारी को प्रतिदिन 150, वीडियो सर्विलांस टीम/वीडियो वीविंग टीम/एकाउंटिंग टीम/ एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एंड कॉल सेंटर स्टाफ्स/मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी/फलाइंग स्क्वाइडस/स्टेटिक सर्विलांस टीम/एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम के क्लास वन व टू के पदाधिकारियों को 1200, क्लास थ्री के एक हजार, क्लास फोर के प्रतिदिन 200, चुनाव प्रेक्षक को 10 हजार, ग्रामरक्षा दल के सदस्य को प्रतिदिन 200 रुपये दिया जायेगा. वहीं निर्वाचन कार्य के लिए विभिन्न कोषांगों में संलग्न पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यावधि से अधिक देर रात्रि तक कार्य करनेवाले द्वितीय वर्गीय से अन्यून राजपत्रित पदाधिकारी को प्रतिदिन 350 रुपये, तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षक को प्रतिदिन 250, चतुर्थ वर्गीय चालक व अंगरक्षक को प्रतिदिन 200, सामान्य कार्य दिवस (संध्या छह बजे से रात्रि 10 बजे तक) के लिए प्रतिदिन 100, सामान्य कार्य दिवस (रात्रि 10 बजे के बाद या कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक) के लिए प्रतिदिन 200 रुपये दिया जायेगा. इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लंच पैकेट व लाइट रिफ्रेशमेंट के लिए प्रतिदिन 150 रुपये भी दिया जायेगा. पत्र के माध्यम से यह भी जानकारी दी गयी है कि उक्त पारिश्रमिक की राशि पानेवाले पदाधिकारी व कर्मी की पात्रता का निर्धारण राज्य मुख्यालय स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जायेगा. पारिश्रमिक राशि बैंक अकाउंट में सीधे अंतरित की जायेगी. किसी प्रकार का अल्पाहार/भोजन देय नहीं होगा.

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