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शोषित बच्चों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश

Updated at : 10 Jan 2020 11:32 PM (IST)
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शोषित बच्चों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश

गुमला : जिला बाल संरक्षण इकाई गुमला की बैठक शुक्रवार को विभागीय कार्यालय में हुई. अध्यक्षता जिला बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी संजय कुमार ने की. बैठक में एकल माता-पिता खास कर माता या विधवा के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह बच्चे किसी […]

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गुमला : जिला बाल संरक्षण इकाई गुमला की बैठक शुक्रवार को विभागीय कार्यालय में हुई. अध्यक्षता जिला बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी संजय कुमार ने की. बैठक में एकल माता-पिता खास कर माता या विधवा के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह बच्चे किसी रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे हों, ऐसा बच्चा जो पूरे परिवार की देखरेख कर रहा हो, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कारागृह में हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता असहाय या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं आदि विषयों पर चर्चा की गयी.

संजय कुमार ने बताया कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास, पालन-पोषण सहित अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए झारखंड बाल प्रायोजन योजना चल रही है, जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को चिह्नित कर उनके हित में काम करना है. योजना अंतर्गत ऐसे बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता करने का प्रावधान है.
श्री कुमार ने बताया कि योजना से जोड़ने के लिए सबसे पहले बच्चों को चिह्नित करना जरूरी है. बच्चों से संबंधित कार्य करने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसे बच्चों काे चिह्नित करने काम शुरू कर दें और चिह्नित बच्चों का प्रतिवेदन बाल कल्याण समिति में यथाशीघ्र उपलब्ध करायें. बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी, बालगृह अधीक्षक सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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