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तंबाकू पर रोक के लिए कोटपा कानून होगा प्रभावी

Updated at : 09 Aug 2019 6:31 AM (IST)
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तंबाकू पर रोक के लिए कोटपा कानून होगा प्रभावी

15 अगस्त के बाद कोटपा कानून को प्रभावी बना कर सिगरेट व तंबाकू की बिक्री व सेवन पर रोक लगाया जायेगा दो हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना व दो साल से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है गुमला :सिगरेट व तंबाकू के रोकथाम के लिए बनाये गये नियम (कानून) को प्रभावी […]

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15 अगस्त के बाद कोटपा कानून को प्रभावी बना कर सिगरेट व तंबाकू की बिक्री व सेवन पर रोक लगाया जायेगा

दो हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना व दो साल से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है
गुमला :सिगरेट व तंबाकू के रोकथाम के लिए बनाये गये नियम (कानून) को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर गुरुवार को एसी एएस कच्छप की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें बताया गया कि सिगरेट व तंबाकू के सेवन के दुष्परिणामों को देखते हुए वर्ष 2003 में कोटपा कानून बनाया गया है. कोटपा कानून के तहत सिगरेट व तंबाकू की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध है. विश्व स्वास्थ्य संगठन व तंबाकू कंट्रोल एक्ट पूरे भारतवर्ष में सिगरेट व तंबाकू के उपयोग व उत्पादन को हटाने के लिए कार्यरत है.
आंकड़ों के अनुसार सिगरेट के सेवन से हर छह सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है. इसके रोकथाम के लिए कड़ा कानून बनाया गया है. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग में दंड का प्रावधान है. इसमें 200 रुपये लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना और दो साल से लेकर पांच साल तक सजा का प्रावधान है. एसी एएस कच्छप ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक छापामारी दस्ता बनाया गया है.
जो गुमला में 15 अगस्त के बाद प्रभावी होगा. वहीं बैठक में चेंबर अध्यक्ष हिमांशु केसरी ने सुझाव दिया कि गुमला में जागरूकता का काफी अभाव है. छापामार दस्ते को किसी भी दुकान या स्थान पर छापामारी करने से पहले व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराने की जरूरत है. अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में कई व्यवसायियों की जीविका सिगरेट व तंबाकू के रोजगार से ही चल रहा है.
व्यवसायी यदि इस प्रकार का व्यवसाय बंद कर देते हैं तो ऐसे लोगों को सरकार अथवा प्रशासन की ओर से रोजगार मुहैया करायी जानी चाहिए. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला बाड़ा, सचिव राजेश गुप्ता, मुन्नीलाल साहू, निर्मल कुमार, शंकरलाल जाजोदिया, दुर्जय पासवान, सरयू प्रसाद साहू, दामोदर कसेरा, हरजीत सिंह, नूतन देवी, अनिता सिंह, गीता देवी सहित कई लोग मौजूद थे.
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