25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 May 2019 1:09 AM
गुमला : आरटीआइ अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को सूचना आपूर्ति नहीं करना बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ब्रांच ऑफिस के केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी को महंगा पड़ा. विगत पांच अप्रैल को केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा द्वारा आनंद किशोर पंडा बनाम बैंक ऑफ इंडिया के दोनों मामले पर सुनवाई करते हुए बीओआइ […]
गुमला : आरटीआइ अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को सूचना आपूर्ति नहीं करना बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ब्रांच ऑफिस के केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी को महंगा पड़ा.
विगत पांच अप्रैल को केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा द्वारा आनंद किशोर पंडा बनाम बैंक ऑफ इंडिया के दोनों मामले पर सुनवाई करते हुए बीओआइ के जोनल ब्रांच ऑफिस के केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदनकर्ता को सूचनाएं नहीं देने व आयोग के कारण पृच्छा नोटिस का जवाब नहीं देने पर दोनों ही मामले में दोषी करार देते हुए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड व विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया. आयोग द्वारा यह आदेश तीन मई को जारी किया गया है.
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