गुमला : गुमला के एडीजे-वन लोलार्क दुबे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन लोगों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इनमें डुमरी प्रखंड के सदान टोली निवासी समीर टोप्पो, बोलतोस मिंज व सतीश केरकेट्टा शामिल हैं. इन तीनों ने मिल कर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था. घटना के समय पीड़िता की उम्र 13 वर्ष थी. घटना वर्ष 2017 की है. डुमरी प्रखंड निवासी पीड़िता घटना के दिन अपने बैल को बांधने गयी हुई थी.
उसी दौरान उपरोक्त आरोपी वहां पहुंच गये और बच्ची का मुंह बंद कर जंगल में ले गये, जहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी समीर टोप्पो, बोलतोस मिंज व सतीश केरकेट्टा को धारा 376 डी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा 50-50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की.