गुमला : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
Updated at : 28 Aug 2018 12:17 AM (IST)
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गुमला : गुमला के एडीजे-वन की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में घाघरा के गम्हरिया निवासी रवींद्र उरांव उर्फ रवि को सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस संबंध में पीड़िता ने गुमला कोर्ट में रवींद्र उरांव के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जिसके आलोक में घाघरा थाना […]
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गुमला : गुमला के एडीजे-वन की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में घाघरा के गम्हरिया निवासी रवींद्र उरांव उर्फ रवि को सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
इस संबंध में पीड़िता ने गुमला कोर्ट में रवींद्र उरांव के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जिसके आलोक में घाघरा थाना में रवींद्र उरांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. घटना के समय पीड़िता 16 साल की थी. आरोपी रवींद्र उरांव को धारा 376 के तहत आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. जबकि धारा 313 के तहत 10 साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
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