आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को डेढ़-डेढ़ साल की सजा

Published at :28 Feb 2018 2:50 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को डेढ़-डेढ़ साल की सजा

गुमला : गुमला में एसीजेएम कौशिक मिश्र की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों अनूप तत्वा व मंटू चीक बड़ाइक को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनायी है. वहीं आरोपी मंटू चीक बड़ाइक के कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण जमानत रद्द कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, बसिया थाना की पुलिस को 13 मार्च […]

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गुमला : गुमला में एसीजेएम कौशिक मिश्र की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों अनूप तत्वा व मंटू चीक बड़ाइक को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनायी है. वहीं आरोपी मंटू चीक बड़ाइक के कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण जमानत रद्द कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, बसिया थाना की पुलिस को 13 मार्च 2012 को सूचना मिली थी कि ओकबा बाजार में दो अपराधी हथियार लेकर घूम रहे हैं. इसके बाद छापामारी कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इन लोगों के पास से देसी पिस्तौल मिला था.

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