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नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को छह साल कारावास की सजा

Updated at : 20 Jan 2026 11:09 PM (IST)
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नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को छह साल कारावास की सजा

शादी की नीयत से नाबालिग छात्रा का हुआ था अपहरण, 20,000 रू लगा जुर्माना

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गोड्डा के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी बिनोद कुमार मंडल को दोषी ठहराते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत छह वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की सजा काटनी होगी. आरोपी दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के बारापलासी का निवासी है. पीड़िता के पिता द्वारा पोड़ैयाहाट थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता 4 जुलाई 2023 को अपने विद्यालय पोड़ैयाहाट गयी थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. खोजबीन के दौरान पता चला कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा को शादी के नीयत से बहलाकर ले जाने का प्रयास किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद किया. मुकदमे में कुल सात गवाहों की गवाही हुआ. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की दलीलों के आधार पर डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJEET KUMAR

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