गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत से सोमवार को 90 हजार रुपये चोरी के आरोपित की जमानत अरजी को खारिज कर दी है. मेहरमा थाना क्षेत्र के वाजितपुर निवासी रामजन्म यादव के घर से चोरी हुई थी. इस मामले में श्याम बिहारी यादव, गोला यादव व मुकेश यादव को आरोपित बनाया गया है.
23 अगस्त को चोरी की प्राथमिकी मेहरमा थाना में दर्ज की गयी थी. रामजनम यादव ने पहले पंचायती की थी. पंचायती में तीनों आरोपित ने गलती मानते हुए छह माह का समय लिया था. रूपये वापस नहीं करने पर थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था.