दिवाकर सिंह पर 63 लाख 78 हजार रुपये के गबन का है आरोप 2007 से जनवरी 2011 के बीच लिए गये अग्रिम के विरुद्ध लेखा समर्पित नहीं
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गोड्डा के रिटायर वन क्षेत्र पदाधिकारी के खिलाफ सीएम ने दिया एफआइआर का आदेश
दिवाकर सिंह पर 63 लाख 78 हजार रुपये के गबन का है आरोप 2007 से जनवरी 2011 के बीच लिए गये अग्रिम के विरुद्ध लेखा समर्पित नहीं गोड्डा/रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गबन के आरोपित रिटायर वन क्षेत्र पदाधिकारी दिवाकर सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. श्री सिंह पर गोड्डा वन […]
गोड्डा/रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गबन के आरोपित रिटायर वन क्षेत्र पदाधिकारी दिवाकर सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. श्री सिंह पर गोड्डा वन प्रमंडल में जुलाई 2007 से जनवरी 2011 के बीच लिए गये अग्रिम के विरुद्ध लेखा समर्पित नहीं किये जाने का आरोप है.
गौरतलब है कि श्री सिंह को 70 लाख 328 रुपये का अग्रिम उपलब्ध कराया गया था. इसके विरुद्ध उन्होंने मात्र 6 लाख 22 हजार 231 रुपये का ही लेखा समर्पित किया . आज तक 63 लाख 78 हजा 79 रुपये का लेखा आज तक नहीं जमा कराया गया है. इसके अतिरिक्त उनके द्वारा गुदिया सरकारी पौधशाला से पौधों की बिक्री से प्राप्त 42,900 रुपये की राशि भी कोषागार में जमा न कर राशि का गबन का आरोप है.
श्री सिंह दिनांक 30 अप्रैल 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. श्री दिवाकर सिंह के सेवाकाल में उनके द्वारा लिए गये अग्रिम का समायोजन न होने में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा और सहायक वन संरक्षक की संलिप्ता को देखते हुए उन पर भी अविलंब विभागीय कार्रवाई करने का प्रस्ताव देने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है.
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