अरोपित की जमानत अर्जी खारिज

Published at :27 Mar 2015 7:03 PM (IST)
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अरोपित की जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने अपराध की योजना बनाते पकड़े गये हैदर अंसारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. हैदर अंसारी को पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्र म में ललमटिया थाना कांड संख्या 39/14 के तहत आरोपित बनाया गया है. एसीजेएम द्वारा पांच जनवरी 2015 को जमानत खारिज […]

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गोड्डा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने अपराध की योजना बनाते पकड़े गये हैदर अंसारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. हैदर अंसारी को पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्र म में ललमटिया थाना कांड संख्या 39/14 के तहत आरोपित बनाया गया है. एसीजेएम द्वारा पांच जनवरी 2015 को जमानत खारिज करने के बाद आरोपित द्वारा जमानत पाने की अर्जी पीडीजे के न्यायालय में दाखिल की गयी थी. दर्ज थाना कांड संख्या 39/14 के अनुसार हाहाजोर जंगल के पास अपराध की योजना बनाने की गुप्त सूचना 25 मई 2014 को ललमटिया पुलिस को मिली थी. मौके पर एके सिंह सअनि द्वारा जब पहंुचे तो तीन को मौके पर ही देशी कट्टे व गोल के साथ गिरफ्तार किया गया. भागने में दो सफल रहे थे. भागने वालों में हैदर अंसारी की पहचान हुई थी.

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