बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उनका अधिकारतस्वीर: 10 कार्यशाला में जानकारी देते, 11 कार्यशाला में उपस्थित लोगनगर प्रतिनिधि,गोड्डासदर प्रखंड के तेलडीहा संकुल भवन में शिक्षा अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. झारखंड राइट टू एजुकेशन फोरम के सदस्य संस्था लाहंती व लोक प्रेरणा के संयुक्त तत्वावधान मंे आयोजित कार्यशाला में शिक्षा अधिकार कानून की जानकारी ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को दी गयी. कार्यशाला में विद्यालय के शिक्षकों का दायित्व, स्थानीय प्राधिकार का दायित्व, बच्चों के माता-पिता के दायित्व को सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया. बताया कि शून्य से चौदह वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है. अभिभावक ों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेना, आधारभूत संरचना व सुविधाओं की व्यवस्था करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने, नि:शक्त बच्चों को अबाधित पहंुच व समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं की जानकारी विशेष तौर पर दी गयी. इस दौरान अभिभावकों के साथ उपस्थित संस्था के सदस्यों द्वारा शिक्षा अधिकार कानून के तहत क्रियान्वयन में होने वाली त्रुटियों पर विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान प्रबंधन समिति के सदस्य गफूर अंसारी, मुनीलाल बास्की, दुलारी हेंब्रम, पुराश्वर महतो, भीतू महतो द्वारा कार्यशाला में अपनी-अपनी बातों को प्रमुखता से रखा गया. मौके पर निश्चल कुमार, बिटिया मुर्मू, स्टेनशीला सोरेन, माइकल मुर्मू आदि उपस्थित थे.
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शिक्षा अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित, वक्ताओं ने कहा
बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उनका अधिकारतस्वीर: 10 कार्यशाला में जानकारी देते, 11 कार्यशाला में उपस्थित लोगनगर प्रतिनिधि,गोड्डासदर प्रखंड के तेलडीहा संकुल भवन में शिक्षा अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. झारखंड राइट टू एजुकेशन फोरम के सदस्य संस्था लाहंती व लोक प्रेरणा के संयुक्त तत्वावधान मंे आयोजित कार्यशाला में शिक्षा अधिकार […]
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